रायपुर – साय कैबिनेट की 29वीं बैठक में बुधवार को ट्रांसफर नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था. इस फैसले पर अमल करते हुए आज सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 तमाम विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टर के लिए जारी भी कर दिया है.

पत्र के शुरू में ही स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए नई स्थानांतरण नीति – प्रक्रिया निर्धारित की जाती है. यह स्थानांतरण नीति गृह (पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षीकीय कार्य में पदस्थ शिक्षकगणों तथा राज्य के निगम, मण्डल, आयोगों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे.

पढ़िए पूरी स्थानांतरण नीति वर्ष 2025

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Rameshwar Puri Goswami
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